मध्यस्थता के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण होने पर दोनों पक्षों की जीत होती है

मध्यस्थता के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण होने पर दोनों पक्षों की जीत होती है

मध्यस्थता के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण होने पर दोनों पक्षों की जीत होती है आर्मी कुमार जैन, सचिव, जिविसेप्रा उज्जैन

उज्जैन। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमान आर.के. वाणी साहब के निर्देशन में एडीआर सेंटर भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं जिला न्यायाधीश श्री अरविंद कुमार जैन के द्वारा मीडिएशन जागरुकता कार्यक्रम एवं पैनल अधिवक्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान श्री जैन ने उपस्थित पक्षकारों को मध्यस्थता का महत्व समझाते हुए कहा कि मीडिएशन में दोनों पक्षों की जीत होती है इसमें कोई भी पक्ष नहीं हारता है। कार्यक्रम में उपस्थित मीडिएटर्स को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि मीडिएटर्स के सहयोग से सामाजिक सौहार्द बनाये रखने हेतु प्रकरणों को निपटाने का भरसक प्रयास किया जाता है, जिसमें पक्षकारों का सहयोग अत्यावश्यक है। मीडिएशन सेंटर में मध्यस्थता की कार्यवाही दिन-प्रतिदिन होती है, जिसमें अनेक पारिवारिक प्रकरणों का निराकरण मीडिएशन कार्यवाही के माध्यम से किया जा रहा है।

प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय श्री विवेक कुमार गुप्ता द्वारा उपस्थित पक्षकारों को कहा गया मीडिएशन की कार्यवाही से दोनों पक्षों का समय एवं पैसा बचता है एवं आपसी सामंजस्य भी स्थापित होता है। इसलिए पक्षकारों को मीडिएशन, लोक अदालत, आर्बिट्रेशन एवं कंसीलिएशन का भरपूर लाभ उठाना चाहिए। उपस्थित पक्षकारों से कहा कि मीडिएशन सेंटर में पक्षकारों की समस्या सुनने के पश्चात उनके ही प्रकरण में उनको जज बनाकर प्रकरण का फैसला करवाया जाता है। मीडिएटर सुश्री किरण जुनेजा द्वारा कहा गया कि मीडिएशन कार्यवाही में यदि दोनों पक्षों के मध्य समझौता हो जाता है तो मीडिएशन कार्यवाही सफल हो जाती है। उसमें दोनों पक्षकारों की जीत होती है। मीडिएशन के सफल होने के पश्चात प्रकरण की अपील किसी भी न्यायालय में नहीं की जा सकती।

उक्त बैठक में सचिव श्री अरविंद कुमार जैन, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय श्री विवेक कुमार गुप्ता, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चन्द्रेश मण्डलोई, पैनल अधिवक्तागण श्री प्रकाशचंद्र, श्री जयगोविंद व्यास श्रीमती निदा उस्मानी अहमद, सुश्री नीता बौरासी तथा अन्य अधिवक्तागण एवं पक्षकारगण उपस्थित रहे।