ट्रांसफार्मर पार्ट्स चोरी के आरोपी पर राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज
उज्जैन। थाना चिंतामण गणेश पुलिस ने लगातार हो रही ट्रांसफार्मर पार्ट्स चोरी की घटनाओं के मुख्य आरोपी मोनु उर्फ मोना उर्फ मुजफ्फर पिता आशिक शाह (22 वर्ष, निवासी ग्राम बामोरा, हाल ईदगाह के पीछे कब्रिस्तान, इंदिरा नगर, उज्जैन) को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की है।
घटना का विवरण
🔹 आरोपी के खिलाफ पूर्व में थाना चिंतामण गणेश पर अपराध क्रमांक 207/2025, धारा 303(2) बीएनएस एवं 136 विद्युत अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज था।
🔹 05.09.2025 को पुलिस टीम ने आरोपी को उसके ग्राम बामोरा स्थित घर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
🔹 माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को 08.09.2025 तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया।
जिलाबदर आदेश का उल्लंघन
जांच के दौरान सामने आया कि आरोपी को जिला दण्डाधिकारी उज्जैन द्वारा आदेश क्रमांक 148/निष्कासन/24, दिनांक 26.06.2025 के तहत 27.06.2025 से एक वर्ष के लिए उज्जैन सहित समीपवर्ती जिलों से निष्कासित (जिलाबदर) किया गया था।
इसके बावजूद आरोपी ने न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए 20.08.2025 से 01.09.2025 के बीच ग्राम जवालिया, खेमासा, तालोद एवं रत्नाखेड़ी में ट्रांसफार्मर पार्ट्स चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया।
पुलिस की कार्यवाही
आरोपी का यह कृत्य राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के अंतर्गत दंडनीय पाया गया।
अतः आरोपी के विरुद्ध थाना चिंतामण गणेश पर उक्त धारा में अलग से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई है।