उज्जैन आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई जारी।
मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 (1) के तहत 7 तथा धारा 36 के तहत 2 प्रकरण दर्ज
कार्यवाही के दौरान 19.8 बल्क लीटर मदिरा , 8 लीटर हाथ भट्टी मदिरा तथा 80 किलोग्राम महुआ लहान बरामद
सभी की अनुमानित कीमत 17,710 ₹/-अनुमानित
उज्जैन कलेक्टर रौशनकुमार सिंह के मार्गदर्शन एवं उप आबकारी आयुक्त \ हर्षवर्धन राय तथा सहायक आबकारी आयुक्त निधि जैन के निर्देशन में, प्रथक प्रथक आबकारी टीमों द्वारा लगातार कार्यवाहियों की जा रही है
व्रत महिदपुर में आबकारी की संयुक्त टीमों द्वारा विधिवत महिदपुर में दबिश दी गई। जिसमें आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत कुल 4 प्रकरण दर्ज किए गए ,जिसमें आरोपी प्रहलाद सिंह पिता निर्भय सिंह से 22 पाव प्लेन मदिरा, राहुल पिता प्रहलाद सिंह से 18 पाव मदिरा ,गोपाल सिंह पिता नाग सिंह से 5 लीटर हाथ भट्टी मदिरा तथा महिला आरोपी कुंता बाई पति अर्जुन सिंह से 3 लीटर हाथ भट्टी मदिर बरामद की गई
व्रत घटिया में धारा 34 (1) के तहत 2 प्रकरण दर्ज ।जिसमें आरोपी राम चरण पिता हिंदू सिंह से 50 पाव मदिरा तथा आरोपी केशव से 20 पाव मदिरा व एक मोटर साइकिल जप्त की गई
व्रत 6 में आबकारी की टीम ने धारा 36(1) तथा धारा 36(2) के तहत संजय ढाबा तथा भद्रकाली ढाबा देवास रोड पर दर्ज किए।
वृत नागदा में आबकारी की टीम द्वारा धारा 34(1)(च) के तहत अज्ञात तौर पर ग्राम राजगढ से 80 किलोग्राम महुआ लहान बरामद।
आबकारी की टीमों द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में ग्रामीण इलाकों में मदिरा दुकानों का निरीक्षण किया गया साथ ही टीमों द्वारा देर रात तक होटल-ढाबों, रेस्टोरेंट की चैकिंग की गई तथा वाहनों को रोक कर चेक किया गया।


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