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Railway News : ट्रेन में भी फ्लाइट जैसे नियम, एयरपोर्ट की तर्ज पर ट्रेन में भी लगेज लिमिट तय होगी

प्रकाशित: 20/08/2025 · centralvoicenews

यात्रीगण कृपया ध्यान दें… ट्रेन में भी फ्लाइट जैसे नियम, गलती पर लगेगा भारी जुर्माना! एयरपोर्ट की तर्ज पर ट्रेन में भी लगेज लिमिट तय होगी

नई दिल्ली | रेलवे अब यात्रियों के सामान पर सख्ती करने जा रहा है. एयरपोर्ट की तर्ज पर ट्रेन में भी लगेज लिमिट तय होगी. तय सीमा से ज्यादा सामान होने पर जुर्माना लगेगा. हर क्लास के लिए वजन और बैग साइज की अलग सीमा तय की गई है।

फर्स्ट AC में सफर करने वालों को 70 किलो सामान ले जाने की इजाजत होगी, साथ में 15 किलो की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी. जरूरत हो तो पार्सल वैन में 65 किलो तक सामान बुक कराया जा सकता है. सेकंड AC में 50 किलो की सीमा तय की गई है, जिसमें 10 किलो की छूट भी मिलेगी. पार्सल वैन से 30 किलो और ले जाया जा सकता है. थर्ड AC और AC चेयर कार वालों को 40 किलो तक सामान ले जाने की अनुमति है. 10 किलो की छूट भी है. पार्सल वैन में 30 किलो और बुक कराया जा सकता है.

स्लीपर क्लास में 40 किलो तक सामान फ्री रहेगा, 10 किलो एक्स्ट्रा छूट भी मिलेगी. पार्सल वैन में 70 किलो तक बुकिंग की जा सकती है. जनरल/सेकंड क्लास के यात्री 35 किलो तक सामान ले जा सकते हैं, साथ ही 10 किलो की छूट है. इसके अलावा 60 किलो तक सामान पार्सल वैन में भेजा जा सकता है।

बैग का साइज भी होगा तय

सिर्फ वजन ही नहीं, आपके बैग का साइज भी तय सीमा में होना चाहिए. आमतौर पर ट्रंक, सूटकेस या बॉक्स का साइज 100 सेंटीमीटर x 60 सेंटीमीटर x 25 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए. AC थर्ड क्लास और चेयर कार के लिए यह सीमा और भी कम है 55 सेंटीमीटर x 45 सेंटीमीटर x 22.5 सेंटीमीटर. अगर आपका बैग इससे बड़ा है तो उसे ब्रेक वैन से भेजना पड़ेगा और इसके लिए कम से कम 30 रुपये चार्ज लगेगा.

5 से 12 साल के बच्चों को भी लगेज की छूट मिलेगी लेकिन आधी. मतलब बड़े जितना वजन नहीं उठा सकते. साथ ही 50 किलो से ऊपर किसी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी. अगर कोई यात्री बड़े बैग लेकर चढ़ता है और रास्ता ब्लॉक करता है या परेशानी का कारण बनता है तो उस पर फाइन लगाया जाएगा.

एक्स्ट्रा सामान पर कितना लगेगा चार्ज?

अगर आपने तय सीमा से ज्यादा सामान ले लिया है, तो इसकी कीमत चुकानी होगी. फ्री अलाउंस खत्म होते ही एक्स्ट्रा सामान पर नॉर्मल बुकिंग रेट का 1.5 गुना किराया लिया जाएगा. कम से कम 30 रुपये देने ही होंगे और गिनती शुरू होगी 10 किलो वजन और 50 किलोमीटर दूरी से. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि ये नियम यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए ज़रूरी हैं, खासकर त्योहारों या छुट्टियों के दौरान, जब ट्रेनें यात्रियों से खचाखच भरी होती हैं।

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