Betul MP : रील्स बनाना, सोशल मीडिया पर वायरल करना पड़ा महंगा 

Betul MP : रील्स बनाना, सोशल मीडिया पर वायरल करना पड़ा महंगा 

रील्स बनाना, सोशल मीडिया पर वायरल करना पड़ा महंगा  वोट डालते हुए फोटो खींचकर रील बनाने वाले युवक पर शाहपुर पुलिस ने किया केस दर्ज


बैतूल। चुनाव के दौरान सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू किया है। इसके तहत ऐसे युवक जिन्होंने वोट देते समय न सिर्फ ईवीएम बैलेट का फोटो खींचा बल्कि उसका रील, वीडियो इत्यादि बनाकर वायरल कर दिया, उन पर एफआइआर दर्ज की गई है। मप्र लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा-128 के तहत केस पंजीबद्ध किया गया है। हाल ही में शाहपुर पुलिस में एक मामला दर्ज किया है शाहपुर थाना पुलिस ने पिटासिन अधिकारी की शिकायत पर देशावाडी निवासी हरिकेश ढाकरे के खिलाफ धारा 128 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 66 आई टी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उन्होंने बताया धारा-128 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। 

मतदान के दिन मतदान केंद्र पर मोबाइल फोन अंदर ले जाना प्रतिबंध होने के बावजूद 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के मतदान के दिन हरिकेश ठाकरे ने मतदान करते समय ईवीएम की बेलेट यूनिट की फोटो  खींच कर सोशल मीडिया पर डाली गई और कुछ देर बाद वीडियो और फोटो डिलीट भी कर दी गई। सामान्य निर्वाचन-2023 के पालन में यह आचार संहिता का भी सीधा उल्लंघन है। इसी आधार पर केस दर्ज किया गया है।