न्यायाधीश ने बच्चों को मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी देकर उन्हें विधिक रूप से जागरुक किया - "विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व होता है"

न्यायाधीश ने बच्चों को मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी देकर उन्हें विधिक रूप से जागरुक किया - "विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व होता है"

महादजी सिंधिया स्कूल में शिविर के माध्यम से न्यायाधीश ने बच्चों को मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी देकर उन्हें विधिक रूप से जागरुक किया"

"विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व होता है"

उज्जैन |  राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं मान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष महोदय श्री आर.के वाणी साहब के कुशल नेतृत्व में महादजी सिंधिया हायर सेकंडरी स्कूल, चामुण्डा माता मंदिर चौराहा जिला उज्जैन में पैन इंडिया लीगल अवेयरनेस एण्ड आउटरिच अभियान के अंतर्गत निःशुल्क विधिक साक्षरता एवं जागरुकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अरविंद कुमार जैन द्वारा उपस्थित विद्यार्थियों को मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी विस्तारपूवर्क देते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा वाहन चलाया जाना कानूनी रूप से एक दण्डनीय अपराध है। इसके तहत 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पश्चात ही लायसेस के साथ ही वाहन चलाने की अनुमति दी जा सकी है बिना लायसेंस के यह एक कानूनी अपराध है। मोटर व्हीकल एक्ट की जानकारी प्राप्त करने एवं जीवन भर ट्रैफिक का पालन करने हेतु प्रेरित भी किया। उन्होंने कहा कि अनुशासन का विद्यार्थी जीवन में विशेष महत्व होता है। उन्होंने निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह योजना म०प्र० अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015, बेटी बचाओ बेटी पढाओ, बालिकाओं के अधिकार, नालसा हेल्पलाईन नंबर 15100 एवं राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी प्रदान की।

जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चन्द्रेश मण्डलोई द्वारा उपस्थित विद्यार्थियों को भारतीय संविधान के मूल अधिकार एवं कर्तव्य, संविधान की उद्देशिका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एव दैहिक स्वतंत्रता के बारे में जीवन जीने के अधिकार की जानकारी बच्चों को दी साथ ही लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) 2012 की आवश्यकता के बारे में जानकारी दी गयी। उन्होंने कहा कि पॉक्सो एक्ट में 0 से 18 वर्ष के बच्चों के प्रति हो रहे लैंगिक शोषण को रोकने एवं बच्चों के प्रति किये गये दुष्कृत्यों में आरोपी को दिये जाने वाले कठोर दण्ड के प्रावधान किये गये हैं। पैरालीगल वॉलंटियर्स द्वारा उपस्थित बच्चों को चाईल्ड हेल्पलाईन नंबर 1098 गुड टच बैड टच, चाईल्ड ट्रैफिकिंग, शिक्षा का अधिकार जेजेबी एक्ट, बाल विवाह एवं अन्य कानूनी जानकारी प्रदान की । इस अवसर पर विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती निशा मेंडे, शिक्षिका चंचल पटवा, अधिवक्ता श्रीमती अंजु सुराणा, पैरालीगल वॉलंटियर्स श्री ऐश्वर्य सुराणा, श्री रमेशचंद्र खत्री श्रीमती पिंकी यादव एवं लगभग 64 विद्यार्थीगण उपस्थित रही। कार्यक्रम का सूत्रधार एवं संचालन पीएलवी श्री ऐश्वर्य सुराणा ने किया तथा आभार प्राचार्य श्रीमती निशा मेंडे ने व्यक्त किया।